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Gonda News: गैर इरादतन जानलेवा हमले के चार दोषियों को सजा

Sat, 29 Mar 2025 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने और गैर इरादतन जानलेवा हमले के दोषी चार अभियुक्तों को न्यायालय ने पांच-पांच साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। खरगूपुर के वीरपुर झलहिया निवासी वजीर ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 31 मई 2020 को दिन में तीन बजे गांव के ही अब्दुल मतीन, रिजवान, बिलाल और कलीम आए और जमीन विवाद को लेकर अपशब्द कहकर लाठी से पीट दिया। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता राज ने दोषियों को दंडित किया। (संवाद)
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