गोंडा। मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने जान से मारने की धमकी और गैरइरादतन जानलेवा हमले में दोषी 5 अभियुक्तों को 3 साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नगवा निवासी बिंदेश्वरी सिंह ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि 16 नवंबर 2012 को 4 बजे वह अपने लड़के गोपाल और संतोष के साथ घर से जमुनियाबाग दवा लेने जा रहा था। तभी रास्ते में लालबहादुर सिंह के घर के सामने घात लगाए बैठे ग्राम नगवा पूरे झड़िया के हाकिम सिंह उनके बेटे शंकर सिंह व अमर, लालबहादुर व उनके लड़के सुरेश, भुलावन व ग्राम कोइली वीरान चेतपुर के रहने वाले सत्यदेव सिंह ने लड़के गोपाल व संतोष को घेर कर जानलेवा हमला बोल दिया। जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं।
जिला अस्पताल के डाक्टरों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियुक्त लाल बहादुर सिंह और हाकिम सिंह की मौत हो गई। विचारण में अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त शंकर सिंह, अमर, सुरेश, भुलावन व सत्यदेव सिंह को तीन-तीन साल कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।