फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: दहेज प्रताड़ना में पति समेत पांच दोषियों को सजा

Sat, 15 Feb 2025 08:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। विवाहिता से मारपीट, जान से मारने की धमकी व दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया है। दोषी पति व सास-ससुर को तीन-तीन साल के कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड और ननद-ननदोई को दो-दो साल के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार उमरीबेगमगंज के बरईनपुरवा जफरापुर की रहने वाली राधा देवी ने 20 सितंबर 2021 को थाने में केस दर्ज कराया। इसमें उन्होंने पति सुनील कुमार बरई, सास आरती देवी, ससुर सियाराम व वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भिक्खमपुर नौरंगाबाद निवासी ननद देवकी व ननदोई अजय कुमार पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सिविल जज द्वितीय प्रतिभा शुक्ला ने दोषी सुनील कुमार बरई, सास आरती देवी व ससुर सियाराम, ननद आरती देवी और ननदोई अजय कुमार को दंडित किया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें