बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करना दो विधायक समेत 15 प्रत्याशियों को महंगा पड़ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर कोतवाली नगर में रविवार शाम सहायक निदेशक सूचना हंसराज ने सभी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। यह केस सहायक निदेशक सूचना हंसराज ने दर्ज कराया है।
रिपोर्ट में कहा है कि कटरा से बीजेपी प्रत्याशी एवं विधायक बावन सिंह, सपा प्रत्याशी बैजनाथ दूबे, बसपा प्रत्याशी मसूद आलम खां, करनैलगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया, सपा प्रत्याशी व विधायक योगेश प्रताप सिंह, बसपा प्रत्याशी संतोष तिवारी, गोंडा सदर से सपा प्रत्याशी सूरज सिंह, बसपा प्रत्याशी जलील खाँ, तरबगंज से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम नरायन पांडेय, बसपा प्रत्याशी पप्पू सिंह परास, मनकापुर से बीजेपी प्रत्याशी रमापति शाश्त्री, बसपा प्रत्याशी रमेश गौतम, गौरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रभात वर्मा, बसपा प्रत्याशी अब्दुल कलाम मलिक बिना अनुमति के व्हाट्स ग्रुप व फेसबुक पर प्रचार रहे थे।
साथ ही सपा प्रत्याशी राम बिशुन आजाद खुद को मनकापुर से सपा प्रत्याशी दर्शाते हुए सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के प्रचार कर रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने इन सभी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के प्रचार करने का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।
इन प्रत्याशियों के अलावा सोशल मीडिया के फेसबुक, व्हाट्स अप ग्रुप का संचालन कर रहे मोहसिन, रवि यादव, अखिलेश दूबे, अहमद हुसैन, सोनू शान, दयानाथ शुक्ल, सुभाष सेठ के खिलाफ सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के प्रचार करने के आरोप में आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।