गोंडा। यूरिया को अधिक मूल्य पर बेचने में दोषी पाए जाने पर एक दुकानदार के खिलाफ खोड़ारे थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि चार दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एक दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
कृषि उपनिदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने 21 दिसंबर को छपिया व बभनजोत विकासखंड में औचक निरीक्षण कर खाद वितरण की हकीकत परखी। इस दौरान बनगवां बाजार स्थित फुटकर विक्रेता मेसर्स दिलीप कुमार गुप्ता की दुकान पर स्टॉक बोर्ड व मूल्य संबंधी बैनर नहीं मिले। स्टॉक व बिक्री पंजिका भी अपूर्ण पाई गई।
खाद खरीदने वाले किसानों को फोन कर बयान के लिए बुलाया गया। किसान सवई प्रसाद ने बताया कि उसने 20 किलो यूरिया 200 रुपये खरीदा। जबकि दूसरे किसान युनूस ने एक बोरी यूरिया के साथ जबरन जिंक टैग कर 480 रुपये वसूलने का आरोप लगाया। वरिष्ठ सहायक महेश कुमार गुप्त ने थाने में दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
वहीं पूजा जनरल स्टोर मसकनवां, जायसवाल खाद भंडार भोपतपुर, जायसवाल खाद भंडार सबना चौराहा तथा एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर सबना बाजार के अभिलेख अधूरे मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं जायसवाल खाद भंडार चंद्रदीप घाट द्वारा दुकान बंद कर चले जाने के कारण दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।