झंझरी। कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन के दौरान बुधवार को सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई के मामले में नगर कोतवाली में वकील के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वहीं, संबंधित वकील ने आरोपों को खारिज किया है।
पुलिस को दी गई तहरीर में कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ लिपिक संजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि जनता दर्शन में अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार मिश्र एक शिकायती पत्र लेकर आए थे। अधिकारियों ने प्रकरण की जानकारी लेने के बाद उन्हें धारा 145 से संबंधित कार्रवाई के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी की अदालत में आवेदन करने की सलाह दी। आरोप है कि इस पर अधिवक्ता अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। वहां मौजूद अन्य अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे शांत नहीं हुए। जब सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनसे भी उलझ गए। गार्ड की वर्दी खींचने, गाली-गलौज और हाथापाई का भी आरोप लगाया गया है।
नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि वह एसडीएम से मिलने गए थे, वह वहां नहीं मिले। बाद में कलेक्ट्रेट में फरियाद लेकर गए थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। हाथापाई व अभद्रता का आरोप गलत है।
उधर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारत द्विवेदी ने कहा कि मामला अधिवक्ता और अधिकारियों के बीच का है। इस संबंध में जिलाधिकारी से मुलाकात कर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।