बलरामपुर। पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी व उनके परिवार के सदस्यों की कुर्क संपत्ति को लेकर जिला प्रशासन की अपील पर अगले सप्ताह उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। प्रशासन सुनवाई में होने वाले आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रहा है।
जिला प्रशासन ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, उनकी पत्नी रोजा सलमा हाशमी, भाई मारूफ अनवर हाशमी, फरीद अहमद हाशमी, निजामुद्दीन हाशमी की पत्नी सबीह फातमा हाशमी की करोड़ों की संपत्ति को चार दिसंबर 2020 व उसके बाद अभियान चलाकर कुर्क की थी।
23 दिंसबर 2022 को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने इसे रिलीज करने का आदेश दिया था। इसके बाद चार जनवरी 2023 को पूर्व विधायक अनवर हाशमी व उनके परिजनों के दो पेट्रोल पंप सहित 70 करोड़ की संपत्ति दोबारा कुर्क कर दी गई। गैंगस्टर न्यायालय के आदेश का अनुपालन न होने पर पूर्व विधायक व उनके परिवार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय ने डीएम बलरामपुर को पूर्व विधायक व उनके परिजन की जब्त संपत्ति को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया।
इस मामले में जिला प्रशासन ने भी 23 दिसंबर 2022 को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के संपत्ति रिलीज करने संबंधी आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर रखी है। डीएम डॉ. महेंद्र कुमार का कहना है कि प्रशासन ने पहले ही अपील कर रखी है। अगले सप्ताह उस पर सुनवाई होनी है।