फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट की अवमानना में अधिशासी अभियंता तलब

Thu, 23 Jul 2015 10:46 PM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
किसान की भूमि पर सड़क का निर्माण कराकर लोक निर्माण विभाग ने उसे मुआवजा नहीं दिया। किसान की याचिका पर उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया, मगर अधिशासी अभियंता ने उसका निस्तारण नहीं किया।
विज्ञापन


उच्च न्यायालय की अवमानना में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को तलब किया गया है। गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के परसहवा गांव के रहने वाले मायाराम पुत्र रामलखन के अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि मायाराम की तरफ से उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय एवं अन्य के खिलाफ याचिका दाखिल की।

इसमें उच्च न्यायालय ने बीती 17 मार्च को दो महीने के अंदर प्रत्यावेदन निस्तारण का आदेश दिया, मगर मामले का निस्तारण नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने अवमानना में लोक निर्माण विभाग खंड दो के अधिशासी अभियंता शाद अजीज किदवई को चार अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें