गोंडा। मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने के आठ दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। करनैलगंज के ग्राम कचनापुर निवासी प्रेमवती ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 23 सितंबर 2015 को भूमि विवाद को लेकर गांव के ही सुनील कुमार सिंह, गनेश सिंह, लेखराम सिंह व उनकी पत्नी आरती सिंह आ गए और अपशब्द कहकर धारदार हथियार से मारने लगे। उसे, पुत्र व पुत्री को चोटें आईं हैं। इसी मामले में दूसरे पक्ष ने हवलदार सिंह, फौजदार सिंह, प्रेमवती और तरुन सिंह पर अपशब्द कहकर धारदार हथियार से मारने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। विवेचना कर पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन नम्रता अग्रवाल ने दोषी सुनील कुमार सिंह, गनेश सिंह, लेखराम सिंह, आरती सिंह, हवलदार सिंह, फौजदार सिंह, प्रेमवती और तरुन सिंह को दो-दो साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)