गोंडा। देवीपाटन जोन के उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम (अंचल स्तर) ने बिजली विभाग को एक उपभोक्ता के परिसर में दर्ज डुप्लीकेट बिजली कनेक्शन निरस्त कर केवल वैध कनेक्शन पर विभागीय नियमानुसार बिजली बिल जारी करने का आदेश दिया है। फोरम ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।
इटियाथोक क्षेत्र के ग्राम करूआ पारा निवासी काली प्रसाद मिश्र ने फोरम में परिवाद दाखिल कर बताया था कि उनके नाम एक किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन है, जिसका वह नियमित रूप से बिल जमा करते हैं। इसके बावजूद उनकी मां के नाम दर्ज दूसरे कनेक्शन का बिजली बिल लगातार जारी किया जा रहा था। कई बार उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता को प्रार्थनापत्र देने के बावजूद डुप्लीकेट कनेक्शन निरस्त नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान फोरम ने अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड-चतुर्थ, मनकापुर से रिपोर्ट तलब की।
अधिशासी अभियंता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विभागीय जांच में उपभोक्ता के परिसर पर दो बिजली कनेक्शन दर्ज मिले। जांच में एक कनेक्शन डुप्लीकेट पाया गया, जिसे विभाग ने निरस्त कर दिया है। फोरम के अध्यक्ष यदुनाथ यथार्थ एवं सदस्यों की पीठ ने उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद परिवाद स्वीकार कर लिया। फोरम ने अधिशासी अभियंता को आदेश दिया कि डुप्लीकेट कनेक्शन निरस्त होने के बाद अब केवल वैध कनेक्शन पर ही बिजली बिल जारी किया जाए। साथ ही आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी निर्धारित समय में फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।