गोंडा। थाने में बंद वाहन को रिलीज करने के अदालत के आदेश को फाड़कर फेंकने का मामला आया है। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उमरीबेगमगंज थाने के दीवान को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
उमरीबेगमगंज के ग्राम पूरे अहलाद अमदही निवासी अजय प्रताप सिंह ने प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि थाने में बंद उनकी एसयूवी को रिलीज करने के लिए 16 मई 2025 को अदालत ने आदेश दिया था। जब वह आदेश लेकर उमरीबेगमगंज थाने गए तो वहां के दीवान मिथिलेश राय ने कई बार दौड़ाया और कहा कि ऐसे आदेश रोज देखते हैं। जब इच्छा होगी तब वाहन अवमुक्त करूंगा। आरोप है कि दीवान ने कोर्ट का आदेश फाड़कर फेंक दिया। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन आकांक्षा सिंह ने नोटिस जारी कर दीवान मिथिलेश राय को 30 मई 2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। (संवाद)