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अपमिश्रित शराब बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास

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मिलावटी शराब बनाने वाले को आजीवन कारावास
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गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीसी द्वितीय नरेेश कुमार ने अपमिश्रित शराब बनाने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह के अनुसार तरबगंज के उप निरीक्षक रवींद्र कुमार चंद्रा ने 30 अगस्त 2016 को सुखराम निवासी ग्राम बेलसर थाना तरबगंज के खिलाफ अपमिश्रित शराब बनाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जिसमें कहा कि 30 अगस्त 2016 को पुलिस टीम ने गश्त के दौरान बेलसर गांव में एक व्यक्ति एक कार में अपमिश्रित शराब गत्ते भरते हुए पकड़ा था।

कार में रखे गत्तों में अपमिश्रित शराब बरामद हुई। आरोपी के घर की तलाशी में शराब बनाने के केमिकल, शीशियां, ढक्कन, रैपर व स्टीकर बरामद हुए थे।

पूछताछ में उसने अपना नाम सुखराम निवासी ग्राम बेलसर बताया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में गवाहों का बयान कराया।

न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व पत्रावली के अवलोकन के बाद सुखराम को अपमिश्रित शराब बनाने का दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने मामले में विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम व एसपी को आदेश दिए हैं।
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सड़क किनारे बेेेहोश मिले तीन युवक

तरबगंज में सिंहपुर गांव के समीप सड़क किनारे तीन युवक गुरुवार देर शाम बेहोश पड़े मिले। तीनों को एंबुलेंस से सीएचसी बेलसर पहुंचाया गया।

जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक युवक की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड से हुई है। जिसमें उसका नाम संतोष कुमार निवासी अमृतसर अंकित है।
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