गोंडा। मोतीगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि मनकापुर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने 23 अक्तूबर 2019 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह बाग में बकरी चराने गई थी। उसकी 20 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। सुबह नौ बजे बिंद्रा निवासी सिंगारीपुरवा उसके घर में घुसकर बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और युवती से दुष्कर्म के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी बिंद्रा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त बिंद्रा को दोषसिद्ध किया। मामले में निर्णय सुनाते हुए अदालत नेे आरोपी अभियुक्त बिंद्रा को दुष्कर्म के अपराध में 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की कुल धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।