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न्यायलय ने दिया कुर्की का आदेश

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गोंडा। डेढ़ साल से फरार चल रहे अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित न होने पर कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के एसआई कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में कोतवाली नगर में धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 व 120 बी के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था।
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जिसमें अभियुक्त विकास यादव पुत्र शिवशंकर यादव निवासी ग्राम बल्लीपुर थाना मनकापुर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल है। अभियुक्त करीब डेढ़ वर्ष से फरार चल रहा है। न्यायालय ने आरोपी को उपस्थित न होने पर कुर्की के आदेश दिए हैं।
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