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जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों को सात साल की सजा

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गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में 13 साल पूर्व जानलेवा हमले के एक मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने दो आरोपियों को सात साल का सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय ने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के वरुण कुमार शुक्ला ने 27 जून 2009 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि रात 11 बजे वह अपनी पान की दुकान बंद कर घर जा रहा। गांव से पहले ग्राम प्रधान रामरंग भारती व विष्णु प्रसाद निवासी ढोंढियापारा राजा सगरा थाना वजीरगंज ने रंजिश में हथगोला से मारा। हथगोला की आवाज सुनकर जब गांव के लोग दौड़े तो अपशब्द कहते हुए भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और आरोपी विष्णु प्रसाद के खिलाफ जानलेवा हमले व अपशब्द कहने के अपराध का साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत में साक्ष्य मिलने पर अभियुक्त रामरंग भारती को तलब किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त रामरंग भारती व विष्णु प्रसाद को दोष सिद्ध किया। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल नेे दोनों को जानलेवा हमले व अपशब्द कहने के अपराध में सात-सात साल का सश्रम कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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