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छात्र पर जानलेवा हमले के चार आरोपियों को सात साल की कैद

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गोंडा। चार साल पहले लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में प्रयोगात्मक परीक्षा देने आए एक छात्र पर जानलेवा हमले के मुकदमे में जनपद एवं सत्र
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न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने चार आरोपियों को सात-सात साल का सश्रम कारावास और 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि 22 अप्रैल 2018 को कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम संदेशवा के रहने वाले रोहित तिवारी ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर कहा कि सुबह नौ बजे वह लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में प्रयोगात्मक परीक्षा देने गया था। लैब के सामने पहले से मौजूद एमए के छात्र उमेश तिवारी निवासी ग्राम पूरे तिवारी थाना कोतवाली देहात और उनके सहयोगी गौरव यादव, मलखान सिंह निवासी ग्राम पेरी पूरे शिवा बख्तावर झंझरी ब्लाक कोतवाली नगर व विनय कुमार यादव निवासी पंडरी कृपाल कोतवाली देहात ने अपमानजनक शब्द कहते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से पेट व शरीर पर हमला कर दिया। जिससे उसके पेट में गंभीर चोट आई। साथी छात्रों ने जिला अस्पताल पहुंचाया जहां से चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया।
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रोहित तिवारी की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार करके आरोपी उमेश तिवारी की निशानदेही पर चाकू बरामद कर सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस दौरान सत्र न्यायालय ने चारों अभियुक्तों के विरुद्ध अपमानित करने व जानलेवा हमले के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। गुरुवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अदालत ने अभियुक्त उमेश तिवारी, गौरव यादव, विनय कुमार यादव व मलखान सिंह को सात-सात साल के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अभियुक्त उमेश तिवारी को आर्म्स एक्ट के अपराध में छह माह की सजा व पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)
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