गोंडा। नाबालिग किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी को आजीवन सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां ने थाना खोंड़ारे में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 12 नवंबर 2021 को करीब छह बजे शाम उसकी छह साल की बेटी घर के सामने खेल रही थी।
तभी कुरकुरे देने के बहाने उसे गन्ने के खेत में ले जाकर सनीश व एक अन्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी सनीश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर न्यायालय ने अभियुक्त सनीश को दोषी करार दिया। इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने आरोपी सनीश को नाबालिग बालिका से दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।