गोंडा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राज बहादुर रामदेव यादव ने उमरीबेगमगंज थाने में दो साल पूर्व दर्ज कराए गए मामले में नशीली गोली रखने और उसका कारोबार करने के दोषी को दो साल सश्रम कारावास और 22, 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शनिवार को विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अनुपम शुक्ला ने बताया कि उमरीबेगमगंज थाने की पुलिस ने 20 अगस्त 2020 को राधे उर्फ राधेश्याम पासी निवासी मदवना साकिन राजापुर थाना उमरीबेगमगंज को नशीली गोली के साथ अकौनी रोड से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने नशीली गोली बेचने की बात कही थी।
विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी राधे उर्फ राधेश्याम पासी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम पासी को दोषसिद्ध किया।
मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नेे अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम पासी को अवैध रुप से नशीली गोली रखने व उसका कारोबार करने के अपराध में दो साल सश्रम कारावास और 22,500 जुर्माने से दंडित किया।