गोंडा। अदालत ने चार वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख की है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय ने बताया कि बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पहुंचकट्टा जलालपुर निवासी सर्वेश कुमार गिरि ने 16 अप्रैल 2019 को कटरा बाजार थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि आठ साल पहले उसकी बहन की शादी लल्लन उर्फ मुकेश गोस्वामी निवासी टेढ़ी गोंसाईंपुरवा थाना कटरा बाजार से हुई थी।
दहेज की मांग करते हुए उसके बहनोई बहन को मारते पीटते थे। सूचना पर जब वह आया तो बहन का शव चारपाई पड़ा मिला। गले में फांसी लगाने का निशान था। विवेचना के दौरान दहेज हत्या का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति लल्लन उर्फ मुकेश गोस्वामी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अपर जिला जज ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील व वादी समेत सात गवाहों के बयान के आधार पर लल्लन उर्फ मुकेश गोस्वामी को दहेज के लिए पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया है।