गोंडा। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार तृतीय ने उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व महिला की हत्या के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनमोहन मिश्र ने बताया कि सुभाष गुप्ता निवासी बेलईपूरे प्रकाश मौजा अमदही ने थाना उमरीबेगमगंज में चार अप्रैल 2019 को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि गांव का अनिल दो दिन पहले घर से रस्सी मांग कर ले गया था। जब उसकी मां मंजू देवी ने रस्सी वापस मांगी तो वह झगड़ा करने लगा। मां के सीने में भाला मार दिया। जिससे मां लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गईं। अस्पताल ले जाते समय मां मंजू देवी की मौत हो गई।
सुभाष गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और पुख्ता सबूत के आधार पर आरोपी अनिल कोरी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सात जनवरी 2020 को आरोपी अनिल कोरी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो गया था। द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार तृतीय ने आरोपी अभियुक्त अनिल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।