गोंडा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने नवाबगंज थाना क्षेत्र में डेढ़ माह पहले रंजिश को लेकर हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला के अनुसार नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे अर्जुन तुलसीपुर माझा निवासी नौमीलाल ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 15 अगस्त 2022 को शाम साढ़े चार बजे उसका चचेरा भाई मोनू चारा काट रहा था, तभी लालचंद, लालमनि, हंसराज, लल्लू, संदीप व राजितराम पिस्टल, लाठी, भाला, फरसा आदि लेकर आ गए। रंजिश के कारण अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। मोनू के मना करने पर सभी हमलावर हो गए।
लालचंद ने हत्या करने की नीयत से मोनू पर पिस्टल से फायर कर दिया। हमले में घायल होकर मोनू वहीं गिर गया। उसे छुड़ाने आए लोगों को भी मारा। वादी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। इस मामले में जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने आरोपी लालमन उर्फ लालमनि व लालचंद का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।