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दवा व्यवसायी की हत्या में आरोपियों की जमानत खारिज

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गोंडा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने इटियाथोक थाना क्षेत्र में ढाई माह पहले पत्नी के साथ मिलकर दवा व्यवसायी की हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी व उसके एक सहयोगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला के अनुसार, इटियाथोक थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर नायक निवासी दयाराम विश्वकर्मा ने थाने में तहरीर देकर कहा कि दवा व्यवसायी व पुत्र लालमनि विश्वकर्मा जोगीजोत भट्ठा स्थित मेडिकल स्टोर बंद करके 16 मई 2022 की रात घर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा था। रात में 9.30 बजे घर के मोबाइल पर फोन आया कि उसका अपहरण कर लिया गया है और चार लाख रुपये की मांग की जा रही है। पैसा न मिलने पर उसे मार दिया जाएगा।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो विवेचना के दौरान पता चला कि लालमनि की पत्नी अर्चना और उसके गांव के झाड़फूंक करने वाले जुम्मन उर्फ अब्दुल रऊफ का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने रामनाथ उर्फ नाथू, दीनानाथ वर्मा, जगदीश उर्फ बंगाली व सरवन के साथ मिलकर लालमनि को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर नाथू के मड़हे में रखे भूसे में छिपा दिया। पुलिस ने विवेचना में मिले पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर घटना में शामिल सभी आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
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जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त जुम्मन उर्फ अब्दुल रऊफ व जगदीश उर्फ बंगाली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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