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Gonda News: किशोर की हत्या में दोषी दंपती को उम्रकैद

Mon, 24 Apr 2023 10:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। छपिया थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व किशोर का अपहरण कर हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी पति-पत्नी को न्यायालय ने सोमवार को सजा सुनाई। दोनों को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी रामप्रसाद निवासी ग्राम हथियागढ़, छपिया ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि 30 जनवरी 2019 की शाम से उसका 15 साल का बेटा पंकज कुमार लापता है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा और मोबाइल भी बंद है। इसके बाद रामप्रसाद ने दो फरवरी को थाने में सूचना दी कि किसी ने पंकज की हत्या कर रामधीरज जायसवाल के खेत के पास कुएं में शव छिपा दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की तो पंकज का अपहरण कर हत्या और साक्ष्य मिटाने के पुख्ता साक्ष्य मिले। इसमें मानिकराम व उसकी पत्नी सुशीला निवासी हथियागढ़ की संलिप्तता पाई गई। पुलिस ने दाेनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मानिकराम व सुशीला को दोषसिद्ध किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पूजा सिंह ने मानिकराम व उसकी पत्नी सुशीला को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की आधी रकम मृतक पंकज की मां फूलमता को दी जाएगी।
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