गोंडा। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी संदीप तिवारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार खरगूपुर के एक गांव निवासी महिला ने 10 दिसंबर 2020 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नातिन नौ दिसंबर की सुबह पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला।
तहरीर के आधार पर खरगूपुर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के मिलने पर मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने खरगूपुर के परसा फरेंदा शुक्ल निवासी आरोपी संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पांच मार्च 2021 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप तिवारी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार का जुर्माना भी लगाया।