गोंडा। नवाबगंज थाना क्षेत्र में कंटेनर चुराकर बेचने के मामले में दोषी क्लीनर को अदालत ने सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुल्तानपुर के लंभुआ थाना क्षेत्र के ग्राम लोटई धोपाप निवासी अनूप तिवारी ने कौड़िया थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि वह वरुणा रोडलाइंस का कंटेनर चलाते हैं। वह रुद्रपुर (उत्तराखंड) से चाॅकलेट लादकर पटना जा रहे थे। साथ में क्लीनर साहिल निवासी फूलमंडी के पीछे, मोहल्ला बड़ा इमामबाड़ा चौक लखनऊ भी था। 31 अक्तूबर 2015 की शाम पांच बजे उन्होंने सुल्तानपुर के पास एक ढाबे पर खाना खाने के लिए कंटेनर रोका और नहाने लगा। इसी बीच क्लीनर साहिल कंटेनर लेकर भाग गया। जीपीएस से गोंडा के बहराइच रोड पर कंटेनर की लोकेशन मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और कंटेनर बरामद कर आरोपी साहिल के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान जुर्म कुबूल करने पर न्यायालय ने अभियुक्त साहिल को दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 राजेश कुमार ने साहिल को तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।