गोंडा। नगर पालिका परिषद ने राधाकुंड मोहल्ले में नजूल भूमि पर अवैध कब्जा और अनधिकृत निर्माण के मामले में सख्त रुख अपनाया है। नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगर पालिका परिषद के नजूल अमीन ने कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
नजूल अमीन गुरु चरन पांडेय ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि राधाकुंड मोहल्ले में स्थित नजूल भूमि नजूल रजिस्टर संख्या-45 में पहले से दर्ज है। भूमि के रिकॉर्ड में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और हर्ष कृष्ण, सुषमा श्रीवास्तव और पूर्णिमा श्रीवास्तव के नाम दर्शाए गए हैं। भूखंड का एक हिस्सा 3834.18 वर्ग फीट क्षेत्रफल में है, जिसे 10 सितंबर 2020 को पंकज कुमार गुप्ता ने खरीदा था।
भूखंड पर बिना नगर पालिका की अनुमति, बिना फ्री-होल्ड प्रक्रिया पूरी किए और बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए पंकज के पिता घनश्याम गुप्ता ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर 2 अगस्त 2025 को उन्हें नोटिस देकर निर्माण कार्य बंद करा दिया गया। 19 नवंबर को दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। जिसे पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर रोकवा दिया गया। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि मामले में प्रदीप श्रीवास्तव, हर्ष कृष्ण, सुषमा श्रीवास्तव, पूर्णिमा श्रीवास्तव, पंकज कुमार गुप्ता व घनश्याम गुप्ता के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।