गोंडा। सिविल बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 3 सितंबर को होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य विधिक परिषद, उत्तर प्रदेश से निर्गत सीओपी कार्ड लाने वाले सदस्य ही मतदान कर पाएंगे। मतदाता सूची में शामिल 457 अधिवक्ता ही वोट डाल सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार की सुबह 10 बजे से चार बजे तक लाइब्रेरी कक्ष में पदाधिकारी का वार्षिक चुनाव का मतदान होगा। इस बीच एक से डेढ़ बजे तक लंच भी रहेगा। शाम चार बजे के बाद मतगणना की जाएगी।
मतदान कक्ष में चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, सदस्य राम करन मिश्र, महताब नरायन सिंह, इंद्र भूषण श्रीवास्तव व शमीम अतहर के साथ लाइब्रेरियन भैरव प्रसाद तिवारी व सहायक लाइब्रेरियन कंप्यूटर ऑपरेटर दूधनाथ तिवारी के अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता एक-एक करके आएंगे और वोट डाल कर जाते रहेंगे। मतदान कक्ष में मोबाइल लाना प्रतिबंधित है। यदि कोई मतदाता मोबाइल लाता है तो उसकी जब्त कर लिया जाएगा। मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं को राज्य विधिक परिषद से निर्गत सीओपी कार्ड रखना अनिवार्य है।