सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार शुक्ल ने विनियमित क्षेत्र गोंडा के अंतर्गत होने वाले किसी भी प्रकार के भवन निर्माण में निर्धारित रेट से अधिक की वसूली किए जाने पर बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति उनसे नक्शा पास कराने के नाम पर विनियमित क्षेत्र से निर्धारित रेट से अधिक वसूली करता है तो वह इसकी शिकायत कभी भी उनसे कर सकते हैं।
साथ ही उन्होंने नगर क्षेत्र की 32 ग्रामसभाओं में होने वाले किसी भी प्रकार का निर्माण बगैर नक्शा पास कराए न किए जाने की भी हिदायत दी है। बता दें कि विनियमित क्षेत्र गोंडा के अंतर्गत नगर पालिका के 27 वार्डों के अलावा आसापास की 32 ग्रामसभाएं भी आती हैं।
जिसमें किसी भी प्रकार का भवन निर्माण बगैर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के कार्यालय से बगैर नक्शा पास कराए नहीं किया जा सकता। जिसके लिए बाकायदा विनियमित क्षेत्र से अलग-अलग भवनों का रेट भी फिक्श है। भूतल पर आवासीय भवनों का निर्माण कराने के लिए इसका रेट 85 रुपये प्रति वर्गमीटर, प्रथम तल पर 45 रुपये प्रति वर्गमीटर, व्यवसायिक भवनों पर 170 रुपये प्रति वर्गमीटर, बेसमेंट व भूतल पर 90 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा इसके ऊपर सभी तलों पर आच्छादित क्षेत्रफल का विकास शुल्क देय होता है।
बावजूद इसके विनियमित क्षेत्र गोंडा में कुछ बिचौलिये निर्धारित रेट से कहीं ज्यादा दर पर वसूली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार शुक्ल ने भवन स्वामियों से अपील की है कि वह इस रेट से ज्यादा पैसा किसी को न दें। अगर कोई मांगता है तो इसकी शिकायत तत्काल उनके मोबाइल नम्बर 9454416081 पर करें।