गोंडा। आठ वर्षीय बालक की गला दबाकर हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी दुर्गेश यादव को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दानिश हसनैन ने दुर्गेश पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। परसपुर निवासी राजेंद्र यादव ने 22 नवंबर 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे दीपांशु को गांव का एक युवक नमकीन खिलाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया।
इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए पंडितपुरवा उल्टहवा माझा पसका निवासी दुर्गेश यादव के खिलाफ पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दुर्गेश यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।