गोंडा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को दो साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2022 में कोतवाली नगर पुलिस ने बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिठौरा निवासी अमित सिंह उर्फ आजाद सिंह पर मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद केस दर्ज किया था। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध का संदेह से परे साक्ष्य मिलने पर अदालत ने अभियुक्त अमित सिंह को दोषी करार दिया। इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने दोषसिद्ध अभियुक्त अमित सिंह को दो साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। (संवाद)