गोंडा। गल्ला व्यापारी का 250 क्विंटल गेहूं हड़पने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अवनीश धर द्विवेदी ने बताया कि शहर के रहने वाले गल्ला व्यापारी विकास जैन ने छह मई 2023 को नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने बहराइच से 250 क्विंटल गेहूं खरीदा था। गेहूं गोंडा मंगाकर उसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज समस्तीपुर (बिहार) के लिए रवाना कर दिया था। चार दिन बाद जब माल लदा ट्रक वहां नहीं पहुंचा तो खोजबीन की गई। पता चला कि चालक ने भाड़ा तय करते समय धोखाधड़ी के इरादे से ट्रक की नंबर प्लेट बदल दी थी। ट्रक का वास्तविक नंबर दूसरा था और उसका मालिक अशोक है। चालक ने गेहूं उन्नाव के बांगरमऊ में बेच दिया था और ट्रक की बॉडी बदलवाने के लिए कानपुर नगर में संजय बाडी मेकर के यहां खड़ा कर दिया था।
पुलिस ने विवेचना शुरू की और कन्नौज के थाना छिबरामऊ के ग्राम कसिया नंदपुर निवासी गोविंद सिंह के बेटे महेंद्र सिंह व आशू के कब्जे से वाहन व उसमें लदे गेहूं की बिक्री से प्राप्त रकम बरामद कर ली। सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पंचम व विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने महेंद्र सिंह व आशू का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।