गोंडा। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने मनकापुर डाकघर में खाताधारक के 3.50 लाख रुपये के कथित गबन के मामले में आरोपी डाक सहायक विक्रांत दुबे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने एमआईएस योजना के तहत चार लाख रुपये जमा कराने के बाद खाताधारक को रसीद दी थी। बाद में 50 हजार रुपये की पासबुक देकर शेष 3.50 लाख रुपये का गबन करने का आरोप है। विवेचना में डाकघर के अधिकारियों के बयान और अभिलेखों में भी रकम के अंतर की पुष्टि होने की बात सामने आई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपी के खिलाफ आरोप और उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया।
चोरी के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। घर में घुसकर मोबाइल फोन और चांदी की पायल व मंगलसूत्र चोरी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय दानिश हसनैन ने आरोपी रवि गुप्ता को जमानत दे दी। अभियोजन के अनुसार, नवाबगंज थाना क्षेत्र निवासी राम बहादुर यादव ने सात जुलाई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि छह-सात जुलाई की रात करीब 1:30 बजे चार अज्ञात लोग घर में घुसे और वादी व उसके भाई के मोबाइल फोन तथा उसकी मां के पैरों की चांदी की पायल और गले का मंगलसूत्र उड़ा गए।- संवाद
पॉक्सो मामले में आरोपी को जमानत
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने मनकापुर थाने में दर्ज पॉक्सो के मामले में आरोपी विकास को जमानत दे दी। आरोपी 20 अगस्त से जिला कारागार में बंद था। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी पहले जमानत पर था, लेकिन पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। इसके चलते आठ अप्रैल 2026 को गैरजमानती वारंट जारी हुआ और बाद में उसे जेल भेज दिया गया। -संवाद
चोरी के 20 साल पुराने मामले में मिली जमानत
गोंडा। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने वर्ष 2006 के चोरी के मामले में आरोपी गंगाराम को जमानत दे दी। मामला करनैलगंज कोतवाली के से जुड़ा है। अदालत ने पाया कि आरोपी का नाम सहआरोपियों के बयान के आधार पर सामने आया था। उसकी मौके से गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके कब्जे से कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ। आरोपी 31 अगस्त 2026 से जेल में था। - संवाद