गोंडा। किशोरी से छेड़छाड़, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार क्षेत्र की एक महिला ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि 20 अगस्त 2024 को दोपहर दो बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी भैंस चरा रही थी। तभी मायाराम कोरी व धनीराम कोरी ने छेड़खानी की और सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की के चिल्लाने पर दोनों भाग गए। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। शनिवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी मायाराम कोरी व धनीराम कोरी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।