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Gonda News: धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

Sun, 20 Oct 2024 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। फर्जी कागजात तैयार कर मृत चाचा के बैंक खाते से 16 लाख रुपये निकालने के मामले में अदालत ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार धानेपुर के ग्राम गड़रही पूरे तेंदुआ निवासी फूलचंद सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके चाचा दुर्गा सिंह की मृत्यु 31 दिसंबर 2019 को हो गई थी। इंडियन बैंक की कुतुबगंज शाखा में उनके खाते में 16 लाख रुपये जमा थे। उनके दूसरे चाचा अवधराज सिंह के पुत्र प्रमोद कुमार सिंह ने फर्जी कागजात तैयार कर शाखा प्रबंधक से मिलकर खुद को नाॅमिनी दर्ज कराया और पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। विवेचना के दौरान अपराध के पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ रामदयाल ने आरोपी प्रमोद कुमार सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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