गोंडा। अपशब्द कहकर मारपीट, जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर मौजा कौड़हा जगदीशपुर निवासी ऊषा देवी ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि 20 जून 2024 को सुबह 10 बजे भूमि विवाद को लेकर गांव के ही शिवम, रामपाल व आशू दरवाजे पर आए और अपशब्द कहते हुए बहू रीना देवी व पौत्र सिद्धांत को लाठी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इससे रीना व सिद्धांत को गंभीर चोटें आईं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केस दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी शिवम का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।