फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: युवती के याैन शोषण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 24 Jan 2025 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शादी का झांसा देकर युवती से याैन संबंध बनाने के मामले में आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र की निवासी एक युवती ने चार दिसंबर 2024 को कोतवाली में केस दर्ज कराया। जिसमें कहा कि शादी का झांसा देकर ग्राम दौलतपुर का रहने वाला मन्ना उर्फ शाह हुसैन उसके साथ याैन संबंध बनाता रहा और अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में उसने शादी से भी इंकार कर दिया। 29 नवंबर 2024 को उसे व बहन को अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन नम्रता अग्रवाल ने आरोपी मन्ना का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें