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Gonda News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त

Mon, 26 May 2025 11:11 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। नाबालिग बालिका के अपहरण, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के मामले में साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में झूठा केस चलाने के मामले में वादिनी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
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तरबगंज क्षेत्र के एक गांव की सुखमती ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि 10 सितंबर 2016 को रात 11:30 बजे उसकी 14 वर्ष की नाबालिग बेटी को हरीराम बहलाकर ले गया। अदालत के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपराध का साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी हरीराम को अपहरण, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के अपराध से दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने झूठा केस दर्ज कराने व अदालत में मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में वादिनी सुखमती के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकीर्ण केस दर्ज करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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