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Gonda News: धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने के आरोपी को मिली जमानत

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गोंडा। फर्जी वसीयतनामा के जरिये बाबा की संपत्ति हड़पने में आरोपी पौत्र को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है।
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मोतीगंज थाना के ग्राम पिपरा लालच निवासी सुरेंद्र कुमार दूबे ने एक फरवरी 2023 को देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया। उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते के चाचा जैनाथ नि:संतान थे। मृत्यु के चार साल बाद जैनाथ की संपत्ति हड़पने की नीयत से उनके रिश्ते के पौत्र रामसूरत दूबे ने सादे कागज पर कूटरचित वसीयतनामा तैयार कराया। इसके बाद उपनिबंधक करनैलगंज के तत्कालीन प्रभारी उपनिबंधक सौरभ सिंह के सहयोग से कार्यालय में रखी जिल्द में रखवा दिया। जबकि जैनाथ ने अपने जीवन काल में कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। डीआईजी के आदेश पर केस दर्ज कर थाना मोतीगंज पुलिस ने विवेचना की और सबूत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मुकदमे के दौरान अभियुक्त रामसूरत को सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने लंबे समय से जेल में बंद अभियुक्त रामसूरत दूबे का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
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