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Gonda News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में आरोपी दोषमुक्त

Wed, 07 May 2025 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के मामले में साक्ष्य के अभाव में पाॅक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने झूठी गवाही देने के मामले में वादी के खिलाफ प्रकीर्ण केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मोतीगंज के एक गांव की कमलेश ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि उसकी 14 वर्ष की बेटी अपने नाना के घर रहती थी। चार जून 2022 को रात 10 बजे पंडित और रेनू बहलाकर उसे लेकर चले गए। विवेचना में आरोपी पंडित खटिक व रेनू की नामजदगी गलत पाई गई। जबकि अपहरण, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने प्रकाश में आए आरोपी सुमित उर्फ भिंडी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष न्यायालय में अपराध का संदेह से परे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने की मांग की। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी अभियुक्त सुमित को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अदालत के समक्ष झूठा साक्ष्य देने के संबंध में वादिनी मुकदमा कमलेश के खिलाफ प्रकीर्ण आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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