आरटीआई के तहत मांगी सूचना को वादी को तय समय में न देना पूर्व एसडीएम को भारी पड़ गया है। इसेे जनसूचना आयोग ने गंभीरता से लेकर आयोग के आदेशों की अवहेलना ठहराते हुए पूर्व एसडीएम सदर अविनाश कुमार से 25 हजार रुपये अर्थदंड की वसूली का आदेश सुनाया है।
जिले की ग्राम पंचायत सिसई टिकरिया निवासी रमाकांत पांडेय ने एसडीएम गोंडा सदर व जन सूचनाधिकारी रहे अविनाश कुमार से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। जिसमें ग्राम पंचायत खरगूपुर इमिलिया के उचित दर विक्रेता की ओर से अनाज आदि के स्टाक व वितरण के चार साल का ब्यौरा आदि की सूचना शामिल है।
तय समय में सूचना न मिलने पर रमाकांत ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस पर आयोग ने एसडीएम को नोटिस जारी स्पष्टीकरण मांगा। इस पर एसडीएम रहे अविनाश कुमार की ओर से बच्चा राम लेखपाल आयोग के समक्ष हाजिर हुए।
उन्होंने आयोग को बताया कि यह मामला जिला पूर्ति कार्यालय से संबंधित है, इसलिए सूचना प्राप्त करने के लिए पत्र को पूर्ति विभाग को भेजा है। लेकिन जब आयोग ने इसके प्रमाण के लिए कॉपी मांगी तो वह उसका साक्ष्य नहीं दे सके।
इस पर आयोग ने जनसूचना अधिकारी/एसडीएम अविनाश कुमार को आरटीआई के तहत सूचना न देने व आयोग के आदेशों की अवहेलना का दोषी ठहराते हुए इन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ अगली सुनवाई की तिथि पर मय साक्ष्य स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया।
इस पर भी एसडीएम सदर न तो आयोग की तलबी पर उपस्थित हुए और न ही स्पष्टीकरण दिया। इस पर आयोग ने एसडीएम सदर अविनाश कुमार से अर्थदंड को यथावत रखते हुए दंड की रकम की वसूली का आदेश पारित कर दिया। यही नहीं आदेशों के अनुपालन के लिए ट्रेजरी अफसर गोंडा व जिलाधिकारी गोंडा को आदेशित किया है।