गोंडा। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपी इमरान को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही अदालत में झूठी गवाही देने के मामले में वादी अकलाख के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कटरा बाजार के एक गांव निवासी अकलाख अहमद ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 29 सितंबर 2019 को रात उसकी 16 साल की बेटी को इमरान उर्फ काले और इरफान बहलाकर लेकर चले गए हैं। विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। न्यायालय में दिए गए बयान में लड़की ने कहा कि वह बालिग है और इमरान के साथ गोवा चली गई थी। वहीं उसके साथ शादी करके पत्नी की तरह रह रही है। मंगलवार को इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। (संवाद)