गोंडा। खाद व बीज की अनियमित तरीके से बिक्री करने व छापेमारी में आवश्यक अभिलेख न दिखाने के आरोप में जिला कृ षि अधिकारी विनय सिंह ने मंगलवार को तीन थोक व दो फुटकर खाद की दुकानों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। दुकानदारों से स्पष्टीकरण तलब किया है। जिला कृषि अधिकारी ने एक पखवारा पहले खाद की बिक्री का जायजा लेने के उद्देश्य से कई थोक व फुटकर दुकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उन्हें कई दुकानों पर खाद व बीज बिक्री में अनियमितता मिली थी। इसके बाद सभी दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिला कृ षि अधिकारी ने बताया कि बिना बीज लाइसेंस वाले दुकानदारों को बीज की सप्लाई करने वाले शहर के बहराइच रोड स्थित थोक बीज विक्रे ता भारत बीज भंडार का बिक्री लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में दुकानदार से बीज वितरण का रिकॉर्ड तलब किया है। इसी तरह नगर के मोहल्ला रानी बाजार के केशरवानी थोक खाद विक्रेता के खाद की बिक्री करने पर कैश रसीद में रकम व खाद की दर का जिक्र न करने के आरोप में लाइसेंस निलंबित किया गया है। इसके अलावा नगर के स्टेशन रोड गरीबीपुरवा स्थित मूलचंद सुशील चंद थोक खाद विक्रेता की दुकान को बढ़े दर पर खाद की बिक्री करने के आरोप में स्पष्टीकरण तलब किया गया था। इसका जवाब न देने पर लाइसेंस निलंबित किया गया है। इसी तरह छापेमारी में खाद के अभिलेख न दिखाने के मामले में नगर के तरबगंज रोड पर झंझरी ब्लॉक स्थित बजरंग बली पांडेय फु टकर खाद विक्रेता की दुकान व नवाब क्षेत्र में अरविंद खाद भंडार की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सभी दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जांच के लिए अभिलेख तलब किया गया है।