गोंडा। शासन ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने की दशा में कृषि ऋण की वसूली पर रोक लगा दी है। शासन ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर ये निर्देश दिया जिसमें कहा गया है कि किसानों से कृषि ऋण की ब्याज समेत वसूली कराना व उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। ये तब है जब गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान होना अभी बाकी है। इस बाबत प्रमुख सचिव किशन सिंह अटोरिया ने डीएम गोंडा व गन्ना आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे किसानों से कृषि ऋण वसूली पर गन्ना मूल्य भुगतान होने तक रोक लगाएं।