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कालाबाजारी कर बेच दी 988 बोरी खाद, मुकदमा दर्ज

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मनकापुर (गोंडा)। डीएम डॉ. नितिन बंसल के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने अमघटी स्थित उर्वरक विक्रेता के खिलाफ आधार कार्ड का गलत तरीके से प्रयोग करके खाद बेचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। भारत सरकार के फरमान पर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर यूरिया खाद की कालाबाजारी करने पर अंकुश लगाने का फरमान भेजा था।
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इसी के तहत एडीएम ने तहसील के एसडीएम हीरालाल को पत्र भेजकर जांच करके रिपोर्ट मांगी। जांच में पाया गया कि अमघटी के एक खाद विक्रेता ने गलत आधार कार्ड का प्रयोग करके 988 बोरी यूरिया खाद बेच दिया, जबकि पीओएस मशीन से नियमानुसार वितरण करना था। लेकिन अमघटी के फुटकर खाद विक्रेता दुकानदार ने पूर्व में नियम के विपरीत तीन लोगों को 388 बोरी यूरिया खाद का वितरण किया गया जो कालाबाजारी की श्रेणी में आता है।
डीएम डॉ. नितिन बंसल के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने कोतवाली मनकापुर में नामजद तहरीर देकर उक्त दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभारी कोतवाल एसएसआई वीडी पांडेय ने बताया कि तहरीर के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गयी है।
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