जिले में बेसिक शिक्षा महकमा के प्रमोशन पाने वाले 86 शिक्षकों का डिमोशन हो जाएगा। वर्ष 1997 से लेकर 2012 तक प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को इस दायरे में रखा गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के शिक्षकों का आरक्षण के तहत विभिन्न शिक्षा सत्रों में प्रमोशन किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुुपालन में बेसिक शिक्षा महकमा ने डिमोशन प्रक्रिया की कार्रवाई पूरी करके शासन को रिपोर्ट भेज दी है।
बीएसए जय सिंह ने सोमवार को बताया कि डायट प्राचार्य की अध्यक्षता वाली जनपदीय चयन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की सूची तैयार की है।
वर्ष 1998 से 2012 के मध्य जिले में प्राथमिक स्कूलों में तैनात सहायक अध्यापकों को हेडमास्टर व जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर 86 शिक्षकों को आरक्षण का लाभ देकर प्रमोशन किया गया था।
जनपदीय समिति के द्वारा तैयार की गई सूची को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है।
निदेशालय के निर्देश पर आरक्षण का लाभ लेकर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को उनके तैनाती के मूल पदों पर पदावनत किए जाने की बात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कही है।