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पराग दुग्ध संघ पर 95 हजार रुपये का जुर्माना

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पराग दुग्ध संघ पर 95 हजार रुपये का जुर्माना

गोंडा। पराग दुग्ध सहकारी संघ की ओर से निर्मित सोनपापड़ी का नमूना फेल होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने पराग दुग्ध संघ पर 95 हजार का जुर्माना लगाया है।

खाद्य एंव औषधि प्रशासन के जिला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2015 में होली पर्व के अभियान में नगर के करीब फैजाबाद रोड पर स्थित पराग दुग्ध संघ के युनिट से पराग गोल्ड ब्रांड सोनपापड़ी का नमूना लिया गया था।
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टीम ने नमूने की जांच करायी तो वह मानक के मुताबिक नही ठहरा यानी नमूना फेल पाया गया। इस मामले का वाद जिला न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में दायर किया गया।

सभी पक्षकारों को सुनने के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी ने निर्मित इकाई फैजाबाद के पराग दुग्ध सहकारी संघ पर 65 हजार रुपये व उसकी बिक्री करने के मामले में पराग दुग्ध संघ के फैजाबाद रोड गोंडा के डिपो इंचार्ज अनिल मिश्र पर 30 हजार के जुर्माने से दण्डित किया है।

उन्होंने बताया कि जुर्माना जमा कराने के बावत पक्षकारों को नोटिस देकर उसे जमा कराया जा रहा है।

छापेमारी कर खाद्य वस्तुओं के नमूने भरे

दीपावली को लेकर मिलावटी खाद्य पदार्थो के खाद्य औषधि प्रशासन की ओर से नमूने भरे गये। जिला अभिहित अधिकारी विनय सहाय व जिला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय की अगुवाई में टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की।

मंगलवार को नगर के जय नारायन चौराहे पर पंचम स्वीट्स पर मेवा लड्डू का नमूना लिया। मसकनवा बाजार में संतोष कुमार के दुकान से वनस्पति, मटर व आटा और नमकीन का नमूना लिया गया।
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इसके अलावा टीम ने गौरा चुकी के पास एक वाहन से वनस्पति तेल का नमूना लिया। टीम में राघवेन्द्र सिंह, कमला रावत, रमेश कुमार व राजेश कुमार शामिल रहे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने बताया के नमूनों को सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
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