गोंडा। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में अपहरण कर युवती से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि मनकापुर क्षेत्र की एक युवती ने 13 मई 2019 को कोतवाली में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि अनिल कुमार निवासी शंभूनगर बुटाहा, मनकापुर पांच साल से बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब वह उसे धोखा देकर कहीं और शादी कर रहा है।
पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और अपहरण कर दुष्कर्म के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त अनिल कुमार को दोषसिद्ध किया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश नेे अभियुक्त अनिल कुमार को दुष्कर्म के अपराध में 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की कुल धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।