गोंडा। जानलेवा हमले के पांच दोषियों को न्यायालय ने 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिकरिया मौजा पंडरी कृपाल निवासी बदरे आलम ने केस दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2018 को सुबह आठ बजे दरवाजे पर चाय पी रहे थे। तभी महंगू के बेटे हकीकउल्ला, हबीबउल्ला व जुल्ला ताहिद, जुल्ला के बेटे इंसान व गोली आ गए और रंजिश के कारण उन पर असलहे से फायर किया। जिससे उनके शरीर पर कई जगह छर्रे लगे हैं। विवेचना में हत्या के प्रयास के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उक्त पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने हकीकउल्ला, हबीबउल्ला व जुल्ला उर्फ अजीजउल्ला, इंसान व गोली को दंडित किया। इसी मामले में दोषी हबीबउल्ला को अवैध शस्त्र रखने के अपराध में एक साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।