गोंडा। मां की गैर इरादतन हत्या के दोषी को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार परसपुर के ग्राम नरायनपुर ललक निवासी कृष्णदेव शुक्ल ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 27 मई 2020 को ग्राम दक्षिण पुरवा मौजा सरैंया निवासी उनका छोटा भाई संजय शुक्ल शराब पीने के लिए मां राम संवारी से पैसे मांग रहा था। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो संजय बोरी में गेहूं भरकर बेचने जाने लगा। मां ने मना किया तो लाठी से पीटने लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। विवेचना में पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने संजय को दोषी करार दिया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) सर्वजीत कुमार सिंह ने संजय शुक्ल को 10 साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।