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असंगठित श्रमिक और उनके परिजनों को मिलेगा दो लाख का जीवन बीमा कवर..

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गाजीपुर। असंगठित श्रेणी के कामगारों को अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। ऐसे श्रमिकों को प्रदेश सरकार की ओर से एक योजना शुरु की गई है। इसमें श्रमिकों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को दो लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर दिलाया जाएगा। यही नहीं पांच लाख तक का कैशलेस इलाज भी नि:शुल्क करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा। एक बार दस रुपये का अंशदान कर दस रुपये प्रति वर्ष की दर से पांच वर्ष के लिए कुल 60 रुपये एकमुश्त जमा कर वह योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना के अंतर्गत अखबार वितरण करने वालों से लेकर वजन ढोने वाले कुली तक को शामिल किया गया है। यही नहीं अन्य काम करने वाले कर्मकारों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाट, चाय ठेला लगाने वाले, धोबी, दर्जी, मोची, नाई, बुनकर, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा-कचरा बीनने वाला, हाथ से ठेला चलाने वाला, जेनरेटर लाइट उठाने वाले, डेयरी, टेंट हाउस, गैरेज, कैटरिंग में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटरसाइकिल मरम्मत करने वाले, परिवार में लगे कामगार, ढोल बजाने वाले, घरेलू उद्योग में लगे श्रमिक, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी, बतख पालन में लगे कर्मकारों को शामिल किया गया है। योजना का लाभ पाने के लिए असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को उत्तर प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत पास के जन सुविधा केंद्र पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए 10 का अंशदान एक बार करने के बाद प्रति वर्ष दस रुपये की दर से पांच वर्ष के लिए कुल 60 एकमुश्त जमा करने होंगे। इसे बाद श्रमिक योजना का लाभ पाने के हकदार हो जाएंगे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी लईक अहमद ने बताया कि कर्मकार पास के जन सुविधा केंद्र से पंजीकरण कराएं। इसके बाद उनको योजना का लाभ मिल सकेगा।
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